दिल्ली हाई कोर्ट ने हंसराज हंस को भेजा नोटिस, हलफनामे में गलत जानकारी देने का मामला
दिल्ली हाई कोर्ट ने हंसराज हंस को भेजा नोटिस, हलफनामे में गलत जानकारी देने का मामला
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नई दिल्ली: उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा सांसद हंसराज हंस और निर्वाचन आयोग को दिल्ली उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी राजेश लिलौठिया ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर कहा था कि हंसराज हंस ने चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी दी है लिहाज़ा उनका चुनाव ख़ारिज होना चाहिए. 

उल्लेखनीय है कि हंसराज हंस ने दिल्ली की इकलौती आरक्षित सीट उत्तर पश्चिम सीट से आम आदमी पार्टी (आप) के गुग्गन सिंह को चुनाव में मात दी थी. इस सीट से कांग्रेस के राजेश लिलोठिया तीसरे पायदान पर रहे थे. चुनाव के दौरान भी हंसराज हंस पर आप ने कई संगीन आरोप लगाए थे. आप नेता राजेंद्र कुमार गौतम ने प्रेस वार्ता कर कहा था कि हंसराज हंस हिंदू नहीं मुस्लिम है. गौतम ने प्रेस का हवाला देते हुए कहा था कि हंसराज ने वर्ष 2014 में इस्लाम स्वीकार कर लिया था. इसलिए वह कहीं से भी सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ने की पात्रता नहीं रखते हैं.

गौतम के खुलासे पर दिल्ली सीएम और आप अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए हंसराज की उम्मीदवारी पर सवाल उठाए थे. हालांकि हंसराज हंस ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए आम आदमी पार्टी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की बात भी कही थी.   

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