दिल्ली हाई कोर्ट का केंद्र को नोटिस, EIA के नोटिफिकेशन पर माँगा जवाब
दिल्ली हाई कोर्ट का केंद्र को नोटिस, EIA के नोटिफिकेशन पर माँगा जवाब
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नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से शुक्रवार को वर्ष 2020 के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) की अधिसूचना के बारे में आपत्तियां और सुझाव देने की आखिरी तिथि को लेकर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है. अदालत ने केंद्र सरकार से यह स्पष्टीकरण उस याचिका पर सुनवाई करते हुए मांगा है, जिसमें लोगों से सार्वजनिक राय लेने के लिए मियाद बढ़ाने की मांग की गई है.

उल्लेखनीय है कि जो विकास परियोजनाएं लागू होने वाली हैं, उनका पर्यावरण पर क्या हानिकारक असर पड़ेगा, इस नुकसान को कम करने के क्या उपाय हैं. इन सबके संबंध में सुझाव देने के लिए EIA का गठन किया गया है. EIA की शर्तों को पूरा करने के बाद ही पर्यावरण मंत्रालय विकास परियोजनाओं को मंजूरी देता है. उच्च न्यायालय की ओर से केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए इस मामले में 29 जून तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है. 

पर्यावरण के लिए कार्य करने वाले एक्टिविस्ट विक्रांत तोंगड़ ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से अधिसूचना में आपत्तियों को आमंत्रित करने की मियाद को 60 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया है। किन्तु सरकार के द्वारा यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है कि 60 दिनों की अवधि कब आरंभ होगी.

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