मानहानि मामले में सीएम केजरीवाल की याचिका पर भाजपा नेता को HC का नोटिस
मानहानि मामले में सीएम केजरीवाल की याचिका पर भाजपा नेता को HC का नोटिस
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नई दिल्ली: मानहानि मामले में समन निरस्त करने की मांग वाली दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर उच्च न्यायालय ने भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है. इस मामले में अब 20 नवंबर को अगली सुनवाई की जाएगी. आपको बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने भाजपा नेता विजेन्द्र गुप्ता की मानहानि की शिकायत और इस मामले में जारी किए गए समन को ख़ारिज करने के लिए मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.

मंगलवार को जब न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी के समक्ष मामला सुनवाई के लिए पहुंचा तो उन्होंने टिप्पणी की थी कि उच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में कहा है कि री-ट्वीट को आईपीसी के तहत मानहानि का अपराध माना जा सकता है या नहीं, यह सुनवाई के दौरान निर्धारित होगा. अदालत ने केजरीवाल के वकील को इस आदेश को पढ़ने और यह जानने के लिए कहा था कि क्या यह इस मामले में भी लागू होगा.

आपको बता दें कि भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता ने अपनी शिकायत में केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर उनकी छवि खराब करने का इल्जाम लगाया था. शिकायत के मुताबिक उपरोक्त दोनों ने उन पर आम आदमी पार्टी (आप) अध्यक्ष अरविन्द केजरीवाल की हत्या के कथित षड़यंत्र का हिस्सा होने का आरोप ट्विटर पर लगाया था.  

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