दिल्ली की अदालतों में फिर शुरू हुआ कामकाज, लॉकडाउन के बाद से था बंद
दिल्ली की अदालतों में फिर शुरू हुआ कामकाज, लॉकडाउन के बाद से था बंद
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नई दिल्ली: वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की वजह से अदालतों में भी कामकाज बंद हो गया था. मार्च माह से बंद कामकाज एकबार फिर से आरंभ हो चुका है. 1 सितंबर को देश की राजधानी दिल्ली की उच्च न्यायालय में पांच बेंच ने नियमित सुनवाई की शुरुआत कर दी है. इसके साथ ही दिल्ली की सभी जिला अदालतों में भी फिजिकल कोर्ट खोलकर मामलों की सुनवाई आंशिक तौर पर शुरू हो गई है.

हालांकि, उच्च न्यायालय और दिल्ली की सभी जिला अदालतों को फिजिकल कोर्ट खोलकर दोबारा आंशिक रूप से ही आरंभ किया जा रहा है. फिलहाल उच्च न्यायालय की पांच बेंच रोटेशन सिस्टम के तहत मुकदमों की सुनवाई करेगी. जबकि बाकी बेंच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामलों की सुनवाई जारी रखेंगी. जबकि जिला अदालतों में आज से 25 फीसदी अदालत में ही कामकाज की शुरुआत हुई है.

जिला न्यायालयों में सुबह 10.30 से 12.30 और फिर 2 बजे से 3.30 तक मामलों की सुनवाई की जाएगी. अदालतों को दोबारा खोलने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी कर दिया है. इसके तहत जिन लोगों के मुकदमों की सुनवाई चल रही है, सिर्फ वही अपने वकील के साथ कोर्ट रूम में प्रवेश कर सकेंगे. कोर्ट रूम में हर दिन में दो दफा सैनिटाइजेशन कराया जाएगा, जिससे कोरोना वायरस का संक्रमण ना फैले.

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