दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की सुशांत सिंह राजपूत के पिता की याचिका, जानिए पूरा मामला?
दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की सुशांत सिंह राजपूत के पिता की याचिका, जानिए पूरा मामला?
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सुशांत सिंह राजपूत के निधन को 14 जून को एक साल होने वाला है। इस बीच अभिनेता पर आधारित फ़िल्म “न्याय: द जस्टिस” पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। जी दरअसल हाईकोर्ट ने फ़िल्म “न्याय: द जस्टिस” पर रोक लगाने से मना तक दिया है। मिली जानकारी के तहत अभिनेता सुशांत के पिता ने एक अर्ज़ी दी थी जिसमे उन्होंने कहा था कि सुशांत की जिंदगी पर आधारित विभिन्न प्रस्तावित प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी जाए। आप सभी को बता दें कि याचिका में सुशांत के पिता कृष्ण किशोर सिंह ने फिल्मों में उनके बेटे के नाम या उससे मिलते जुलते पात्रों के इस्तेमाल पर रोक की मांग की थी।

वहीँ याचिका में सुशांत के जीवन पर आने वाले या प्रस्तावित प्रोजेक्ट का भी उल्लेख किया गया था। इस लिस्ट में “सुसाइड ऑर मर्डर : ए स्टार वाज लॉस्ट”, ‘शशांक’ और एक अनाम फिल्म का जिक्र किया था। हालाँकि हाईकोर्ट के फैसले से सुशांत के पिता को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि इससे पहले फिल्म न्याय के मेकर्स की स्टोरी दिल्ली हाईकोर्ट में पूरी तरह से बदल गई है।

वही दिल्ली हाईकोर्ट में दिए हलफनामे में फिल्म के नाम के अलावा कहानी को भी बदला गया है। इस समय फिल्म का नया टाइटल शशांक कर दिया गया है। आपको यह भी बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता के के सिंह को लगता है कि उनके बेटे और परिवार का नाम खराब करने की कोशिश की जा रही है। और उनके साथ जो घटना घटी है उसका फायदा उठाकर अपनी फिल्म को मार्केट करने की कोशिश की जा रही है। इसी के चलते उन्होंने याचिका दायर की थी।

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