महिला के भ्रूण में विकार, दिल्ली HC की जांच के लिए AIIMS को दिया मेडिकल बोर्ड बनाने का निर्देश
महिला के भ्रूण में विकार, दिल्ली HC की जांच के लिए AIIMS को दिया मेडिकल बोर्ड बनाने का निर्देश
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नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने AIIMS के चिकित्सा अधीक्षक को 25 सप्ताह की गर्भवती महिला की स्थिति का पता लगाने के लिए एक बोर्ड का गठन करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल,  महिला के भ्रूण में गंभीर तरह की विसंगति आ गई है, जिसके चलते उसने गर्भपात के लिए अनुमति देने का अनुरोध किया है।

न्यायमूर्ति विभू बाखरू की अवकाशकालीन बेंच ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के चिकित्सा अधीक्षक को चार जनवरी तक रिपोर्ट सौंपकर भ्रूण की चिकित्सकीय स्थिति के संबंध में बताने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय एक महिला की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। भ्रूण में विकार आने के कारण महिला ने 25 हफ्ते का गर्भ गिराने की अनुमति मांगी है। महिला की ओर से पेश वकील स्नेहा मुखर्जी ने उच्च न्यायालय को जानकारी देते हुए बताया है कि भ्रूण टिक नहीं पाएगा क्योंकि उसकी दोनों किडनी अब तक विकसित नहीं हुई हैं। 

अदालत ने कहा कि तथ्यों पर विचार करते हुए AIIMS के अधीक्षक को महिला की जांच करने के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन करने का आदेश दिया जाता है। यह बोर्ड भ्रूण की स्थिति और उसके जीवित रहने की संभावना को लेकर अपनी रिपोर्ट जमा करेगा। गर्भ का चिकित्‍सकीय समापन अधिनियम की धारा तीन के तहत 20 सप्ताह के बाद के गर्भ को गिराने की इजाजत नहीं है। याचिका में कहा गया कि 25 वें सप्ताह में अल्ट्रा सोनोग्राफी में महिला को भ्रूण में विकार के बारे में पता चला था। वह बच्चे के विकार को देखते हुए अविकसित बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती, इसलिए उसे कानूनी तौर पर गर्भ गिराने की इजाजत दी जाए।

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