अगर पति-पत्नी की तरह रह रहा है कपल, तो महिला को है गुजारा भत्ता मांगने का अधिकार- हाई कोर्ट
अगर पति-पत्नी की तरह रह रहा है कपल, तो महिला को है गुजारा भत्ता मांगने का अधिकार- हाई कोर्ट
Share:

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि अगर कपल, पति-पत्नी की तरह कई वर्षों से एक साथ रह रहे हैं, तो यह धारणा मानी जाएगी कि दोनों विवाहित हैं। इस लिहाज से महिला, पत्नी की तरह गुजारा भत्ता मांग सकती है। उच्च न्यायालय ने कहा कि शीर्ष अदालत ने व्यवस्था दी है कि अगर दोनों काफी समय से पति-पत्नी की तरह साथ रह रहे हैं तो महिला द्वारा सीआरपीसी की धारा-125 में गुजारा भत्ते के दावे में यह माना जाएगा कि दोनों विवाहित दंपत्ति हैं।

निचली अदालत के फैसले में दखल देने से उच्च न्यायालय ने इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने माना है कि कपल पति-पत्नी की तरह 20 वर्ष तक साथ रहे। ट्रायल कोर्ट के फैसले में कोई गलती नहीं है। याचिकाकर्ता ने निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उसे आदेश दिया गया था कि वह पत्नी को प्रतिमाह 5 हजार रुपये गुजारा भत्ता दे। उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता शख्स की अपील खारिज कर दी। व्यक्ति ने यह दलील दी थी कि महिला उसकी पत्नी नहीं है। उसने कहा था कि महिला के पास शादी के कोई सबूत भी नहीं हैं। महिला की तरफ से कहा गया कि दोनों कोटला मुबारकपुर में दिए पते पर 20 वर्षों तक पति-पत्नी की तरह रहे। निकाहनामा और फोटोग्राफ पति के कब्जे में है। 

दोनों का मतदाता के तौर पर अड्रेस एक ही था। मतदाता सूची में महिला के पति का नाम भी है। सफदरजंग अस्पताल के मेडिकल रिकॉर्ड में महिला के उपचार के दौरान याचिकाकर्ता ने खुद को उनका पति बताया था। ट्रायल कोर्ट ने सभी रिकॉर्ड देखकर माना कि दोनों 20 वर्षों से पति-पत्नी की तरह एक साथ रह रहे थे। महिला ने कहा था कि 1983 में विवाह हुआ था और 2003 में गुजारा भत्ता के लिए उसने अर्जी दायर की थी। 

गडकरी ने किया कृषि क्षेत्र और पिछड़े इलाकों के विकास के लिए काम करने का आग्रह

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिए एटीएम की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश

दो साल के न्यूनतम स्तर तक पहुंची थोक मूल्य पर आधारित मुद्रास्फीति

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -