दिल्ली HC ने स्कूलों में विशेष शिक्षकों की मांग नहीं करने पर उठाया बड़ा कदम
दिल्ली HC ने स्कूलों में विशेष शिक्षकों की मांग नहीं करने पर उठाया बड़ा कदम
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक बड़े फैसले में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) को 'कठोर' होकर कदम उठाया और विशेष शिक्षक प्राथमिक के 1,132 रिक्त पदों के दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) को मांग पत्र नहीं भेजने पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया। न्यायमूर्ति नजमी वजीरी की पीठ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें एसडीएमसी को विशेष शिक्षक (प्राथमिक) के 1,132 रिक्त पदों की मांग डीएसएसबी को भेजने का निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिका में डीएसएसएसबी को इस तरह की मांग मिलने के एक सप्ताह के भीतर विज्ञापन जारी करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है।

अदालत ने दो सप्ताह में मांग पत्र नहीं भेजे जाने पर दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड आयुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता, सोशल ज्यूरिस्ट, एक वकील समूह ने कहा कि चार सप्ताह से अधिक की अवधि बीत चुकी है लेकिन आज तक न तो आयुक्त एसडीएमसी ने कोई अंतिम निर्णय लिया है और न ही विशेष शिक्षक (प्राथमिक) के 1,132 रिक्त पदों की मांग शिक्षकों के चयन के लिए विज्ञापन के लिए डीएसएसएसबी को भेजी गई है।

वही ये पद 10 साल से ज्यादा समय से खाली पड़े हैं लेकिन एमसीडी इसे नहीं भर पाई है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा पारित बार-बार आदेश/निर्देशों के बावजूद, पूर्व में एसडीएमसी ने डीएसएसएसबी को मांग पत्र नहीं भेजा है। याचिका में कहा गया है, जाहिर है, विशेष शिक्षक (प्राथमिक) की नियुक्ति में देरी विकलांग छात्रों की शिक्षा को प्रभावित करती है।याचिकाकर्ता के वकील एडवोकेट अशोक अग्रवाल ने 2001 में खंडपीठ द्वारा पारित 20 दिसंबर 2001 के आदेश की अवज्ञा का आरोप लगाते हुए प्रतिवादियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग की थी, जिसमें अदालत ने प्रतिवादियों को वर्ष 2003 और उसके बाद हर साल शिक्षकों की भर्ती के लिए समय सारणी का पालन करने का निर्देश दिया था जैसा कि आदेश में कहा गया है।

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