INX मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने मुखर्जी को दी जमानत
INX मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने मुखर्जी को दी जमानत
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नई दिल्ली: आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की एक अदालत ने पीटर मुखर्जी को शनिवार को नियमित जमानत दे दी। आईएनएक्स मीडिया के पूर्व निदेशक और मुख्य परिचालन अधिकारी पीटर मुखर्जी को विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने जमानत दे दी।

करंजावाला एंड कंपनी के वरिष्ठ साथी संदीप कपूर ने वकील अपूर्व पांडे, अशनीत सिंह, मृदुल यादव और जीजी कश्यप की मदद से जमानत अर्जी पर बहस की। इससे पहले अदालत ने इस मामले में सह-आरोपी मुखर्जी की अंतरिम जमानत बढ़ा दी थी जबकि उनकी नियमित जमानत याचिका का समाधान हो गया था। इसी अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम, उनके बेटे कार्ति और कई ऐसी संस्थाओं सहित अन्य लोगों को समन जारी किया था, जिनके नाम आईएनएक्स मीडिया मामले की चार्जशीट में छपी थीं ।

लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), जो उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय है, विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए कहा "मुझे शिकायत में नामित सभी दस आरोपियों के खिलाफ मामले में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सबूत मिले हैं, जिनमें से छह आरोपी कंपनियां हैं, धन की रोकथाम की धारा 70 के साथ पठित धारा 3 के तहत अपराध दर्ज किया जाये।" 

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