अवैध निर्माण पर हाई कोर्ट की नाराजगी
अवैध निर्माण पर हाई कोर्ट की नाराजगी
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नई दिल्ली : सैनिक फार्म हाउस में अवैध निर्माण और अवैध निर्माण का सामान ले जा रहे ट्रकों के मामले में सवाल उठाते हुए हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई की आरडब्ल्यूए अपनी कालोनी में आने वाले व्यावसायिक वाहनों से टोल टैक्स कैसे वसूल सकती है. आरोप है कि लोकल आरडब्ल्यूए पब्लिक रोड होने के बावजूद हर व्यावसायिक वाहन से 800 रु. वसूल रही है और पिछले दस सालों में ऐसे ट्रकों से सामान लाकर सैनिक फ़ार्म में 700 अवैध फ़ार्म हॉउस बना दिए हैं, जबकि हाईकोर्ट के आदेश से वहां निर्माण कार्य पर रोक लगाई गई है.

हाई कोर्ट ने सवाल किया कि आरडब्ल्यूए ऐसा कैसा कर सकता है.अवैध कालोनी में अवैध रूप से टेक्स कैसे वसूला जा सकता है. कोर्ट ने 10 दिन की सीसीटीवी फुटेज मांगी है. दिल्ली पुलिस के पास सिर्फ 2008 से 2016 तक का ही रिकार्ड है.

इसके पूर्व का 2000 से 2008 तक का रिकार्ड नष्ट कर दिया गया है, ऐसे में क्यों न इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए. जिन लोगों ने कानून तोडा है उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए. निर्माण सामग्री के 1 लाख 40 हजार ट्रक एमसीडी और पुलिस की मौजूदगी में कैसे सैनिक फार्म के अंदर चले गये और 700 नए निर्माण हो गये.

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