दिल्ली HC ने लॉकडाउन लगाने की मांग करते हुए कही ये बात
दिल्ली HC ने लॉकडाउन लगाने की मांग करते हुए कही ये बात
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कोरोना वायरस के कारण होने वाली मौत की संख्या लगातार बढ़ रही है. ऐसे में एक बार फिर लॉकडाउन लगाए जाने की मांग उठने लगी है. दिल्ली हाई कोर्ट ने आज ऐसी ही एक याचिका पर सुनवाई की. याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से राजधानी में लॉकडाउन लगाए जाने की मांग की. लेकिन हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. साथ ही हाईकोर्ट ने पूछा "क्या लॉकडाउन ही एकमात्र समाधान है?".

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने कहा कि याचिका बिना किसी कारण के दायर की गई थी और इसे लागतों के साथ खारिज किया जाना चाहिए। इसने याचिकाकर्ता के वकील डॉ। कौशल कांत मिश्रा से पूछा कि क्या वह याचिका वापस ले लेंगे या इसे लागतों के साथ खारिज कर दिया जाना चाहिए। मिश्रा की वकील पूजा धर ने दलील वापस लेने पर सहमति व्यक्त की और उचित अधिकारियों के समक्ष प्रतिनिधित्व को स्थानांतरित करने की स्वतंत्रता मांगी। वहीं अभी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार सहित 4 राज्यों को कोरोना केस में इजाफे को लेकर फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और गुजरात जैसे स्थानों पर कोविड-19 संबंधी हालात बदतर हो गए हैं. कोर्ट ने दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और असम सरकार से कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है.

उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता को इस मामले में केंद्र सरकार को पक्षकार बनाना चाहिए क्योंकि इसकी सहमति के बिना दिल्ली सरकार ताला नहीं लगा सकती। सुनवाई की शुरुआत में, पीठ ने धार को बताया कि लॉकडाउन लागू करना एक नीतिगत निर्णय था और अदालत उसी के लिए निर्देश जारी नहीं कर सकती।

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