रकुल प्रीत सिंह की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से पूछा यह सवाल
रकुल प्रीत सिंह की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से पूछा यह सवाल
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बॉलीवुड अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से सवाल कर डाला है. दिल्ली हाई कोर्ट ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से पूछा कि 'रिया चक्रवर्ती ड्रग के मामले में केबल टीवी नेटवर्क अधिनियम का उल्लंघन करने वाले विभिन्न चैनलों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई।' जी दरअसल न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह की पीठ ने मंत्रालय को इस बारे में जो भी स्थिति है उस पर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।

कहा जा रहा है यहाँ सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए स्टैंडिंग काउंसल अजय दिगपाल ने पीठ को बताया कि 'चैनलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है और भविष्य के लिए इस संबंध में कई चैनलों को एडवाइजरी भी भेजी जा चुकी है।' इसके अलावा नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडिंग एसोसिएशन ने पीठ को यह भी बताया कि, 'रकुल प्रीत की शिकायत का परीक्षण करने के बाद विभिन्न सदस्य चैनलों को कई आदेश जारी हुए हैं। इसी बीच पीठ ने कहा, 'अगर याचिकाकर्ता के पास चैनलों के लिंक है तो वह मंत्रालय को कार्रवाई करने के लिए उपलब्ध करा सकती है।'

वहीँ इस दौरान पीठ ने मंत्रालय को एक निर्देश भी दिया जिसमे यह कहा गया कि चैनलों के खिलाफ की गई कार्रवाई के संबंध में आगामी छह सप्ताह के अंदर एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करें। अब अदालत ने उक्त निर्देशों के साथ सुनवाई 20 मई तक के लिए स्थगित कर दी। इस मामले में याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता अमन हिंगोरमानी ने कहा कि मंत्रालय को गैर एनबीसीए सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करनी ही चाहिए और मीडिया चैनल द्वारा प्रसारित किए गए कुछ लिंक को हटाया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि, 'याचिकाकर्ता इससे जुड़े लिंक नहीं उपलब्ध करा सकती और मंत्रालय को अपने स्तर पर चैनल से यह जानकारी जुटाकर कार्रवाई चाहिए।'

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