33 सप्ताह की गर्भवती महिला को दिल्ली HC ने दी गर्भपात कराने की इजाजत
33 सप्ताह की गर्भवती महिला को दिल्ली HC ने दी गर्भपात कराने की इजाजत
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नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 33 सप्ताह की गर्भवती महिला को अपना गर्भ गिराने की इजाजत दे दी हैं। मेडिकल बोर्ड की एक रिपोर्ट और एक्सपर्ट डॉक्टरों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने यह फैसला दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को 26 वर्षीय एक महिला को गर्भपात कराने की इजाजत देते हुए कहा कि गर्भपात के मामलों में आखिरी फैसला जन्म देने संबंधी महिला की पसंद और अजन्मे बच्चे के गरिमापूर्ण जीवन की संभावना को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। 

महिला ने भ्रूण में मस्तिष्क संबंधी कुछ असामान्यताएं होने की वजह से गर्भ को 33वें सप्ताह में गिराने की इजाजत मांगी थी। जस्टिस प्रतिभा एम। सिंह ने कहा कि एक गर्भवती महिला का गर्भपात कराने संबंधी अधिकार पूरे विश्व में बहस का विषय बन रहा है, भारत अपने कानून में एक महिला की पसंद को मान्यता देता है। मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता ने भ्रूण में मस्तिष्क संबंधी विकार का पता चलने के बाद गर्भपात कराने की इजाजत मांगी है। जज ने महिला को मेडिकल तरीके से फ़ौरन गर्भपात कराने की इजाजत देते हुए कहा कि दुर्भाग्य से मेडिकल बोर्ड ने दिव्यांगता के स्तर या जन्म के बाद भ्रूण के जीवन की गुणवत्ता पर कोई स्पष्ट राय नहीं दी और कहा कि ऐसी अनिश्चितता के चलते गर्भपात कराने की मांग करने वाली महिला के पक्ष में आदेश दिया जाना चाहिए।

इस पर उच्च न्यायालय ने कहा कि, अंतत: हाई कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि ऐसे मामलों में अंतिम फैसला जन्म देने संबंधी महिला की पसंद और अजन्मे बच्चे के गरिमापूर्ण जीवन की संभावना को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। यह अदालत इस मामले में चिकित्सकीय तरीके से गर्भपात की इजाजत देती है।

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