दिल्ली में वाहन चलाने वाले हो जाएं सावधान, नए नियमों में 10 हज़ार जुर्माना और जेल तक का प्रावधान
दिल्ली में वाहन चलाने वाले हो जाएं सावधान, नए नियमों में 10 हज़ार जुर्माना और जेल तक का प्रावधान
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नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में 01 अप्रैल 2022 से वाहन चालकों के लिए ड्राइविंग के नियम बदलने वाले हैं। इनमें पहली बार नियम तोड़ने पर जुर्माना, दूसरी बार के लिए FIR और तीसरी बार नियम तोड़ने पर सजा का प्रावधान किया गया है। जानकारी के मुताबिक, दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में ऐलान करते हुए कहा कि आगामी 01 अप्रैल से प्राइवेट बसों, मालवाहक वाहनों के लिए कड़े नियमों को लागू किया जाएगा।

कैलाश गहलोत ने कहा कि यदि कोई बस ड्राइवर, बस लेन में ड्राइव नहीं करता है, तो पहली बार नियम तोड़ने करने के लिए उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि वह दूसरी बार ऐसा ही करता है तो बस ड्राइवर के खिलाफ खतरनाक तरीके से वाहन चलाने का केस दर्ज किया जाएगा। परिवहन मंत्री ने बस ड्राइवर द्वारा तेज रफ़्तार से वाहन चलाने के तीसरे और चौथे प्रयास के लिए सजा का भी ऐलान किया है।

उन्होंने कहा कि यदि तीसरी बार कानून तोड़ा गया, तो अपराधी का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा, जबकि चौथे उल्लंघन के परिणामस्वरूप प्राइवेट  बस का परमिट कैंसिल किया जा सकता है।  गहलोत ने कहा कि हम एक वॉट्सऐप नंबर जारी करेंगे, जहां कोई भी बस ड्राइवर को नियमों का उल्लंघन करते हुए देखेगा, तो वह हमें उसका वीडियो सेंड कर सकता है। हम उपलब्ध कराए गए सबूतों के मुताबिक, कानूनी कार्रवाई करेंगे। 

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