राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण बढ़ाने के लिए पड़ोसी राज्य जिम्मेदार, सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली सरकार
राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण बढ़ाने के लिए पड़ोसी राज्य जिम्मेदार, सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली सरकार
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नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी बढ़ते प्रदूषण को लेकर शीर्ष अदालत में जारी सुनवाई में अब एक और मोड़ आ गया है. दिल्ली सरकार ने अदालत में एक अर्जी दाखिल की है. जिसमें दिल्ली सरकार ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कोयला से चलने वाले ताप बिजली घरों को राजधानी में प्रदूषण फैलाने के लिए जिम्मेदार ठहराया है. 

याचिका में कहा गया है कि पड़ोसी राज्यों की सरकारों ने इनके बजाय गैस से चलने वाले बिजली घर स्थापित करने की बात कही थी, किन्तु इस संबंध में अब तक कुछ नहीं हुआ. याचिका में कहा गया है कि इसके अलावा दिल्ली के आसपास सैकड़ों ईंट भट्ठे भी प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं. ये सभी राज्य पराली जलाने के चलते भी प्रदूषण बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है. अब इस मामले पर न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी की बेंच सुनवाई करेगी. दिल्ली सरकार की गुहार है कि इस केस में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पुराने आदेश पर रोक लगाते हुए, केंद्र सरकार को निर्देशित किया जाए कि दिल्ली के आसपास स्थित इन दस कोयला आधारित ताप बिजली घरों में फ्यूल गैस डिफ्यूजर तकनीक स्थापित करें.

CPCB ने इन बिजलीघरों में तकनीक सुधार को लेकर समय सीमा बढ़ा दी थी. अर्जी के अनुसार, पावर प्लांट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी, राज्य और केंद्र सरकारों और उनके प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड्स को शीर्ष अदालत निर्देश दे कि रियल टाइम पर ऑनलाइन मॉनिटरिंग डाटा अपनी -अपनी वेबसाइट पर लगातार मुहैया कराएं 

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