ऑड-ईवन मामले में दिल्ली सरकार की याचिका खारिज
ऑड-ईवन मामले में दिल्ली सरकार की याचिका खारिज
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राजधानी दिल्ली में दिनों-दिन प्रदुषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार द्वारा ऑड-ईवन योजना को लागू करने का फैसला किया गया है. हालांकि इस मामले पर आज राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका दिया है. दरअसल एनजीटी ने सरकार की तरफ से दायर की गयी उस पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमे सरकार का ये कहना था कि ऑड-ईवन योजना के अंतर्गत दुपहिया वाहनों को छूट दी जानी चाहिए.
 
दिल्ली की केजरीवाल सरकार द्वारा दायर की गयी इस पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए NGT प्रमुख न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार ने कहा कि, "ऑड-ईवन योजना के तहत किसी भी प्रकार की छूट देने से राजधानी की दूषित हवा को बेहतर बनाने का मकसद ही धरा रह जायेगा."  NGT प्रमुख ने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली में 60 लाख से अधिक दुपहिया हैं. इनमें बड़ी संख्या में दुपहिया बहुत पुराने हैं और उनसे निकलने वाला धुआं उत्सर्जन की तय मात्रा की तुलना में कहीं अधिक है."

उन्होने कहा कि, " इस बात पर भी कोई विवाद नहीं है कि दुपहिया से होने वाला उत्सर्जन प्रदूषण का एक बड़ा कारण है. इसे देखते हुए ऑड-ईवन लागू करने के दौरान दुपहिया को छूट देने से प्रदूषण को नियभत्रत करने का सारा मकसद ही धरा रह जायेगा."

 

 

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