डेंगू की रोकथाम सम्बंधित कार्यक्रमों को सही ढंग से लागू करे दिल्ली सरकार : हाई कोर्ट
डेंगू की रोकथाम सम्बंधित कार्यक्रमों को सही ढंग से लागू करे दिल्ली सरकार : हाई कोर्ट
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नई दिल्ली : शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कहा कि नगर निकायों को डेंगू की रोकथाम के लिए दी गई सहायता राशि का उपयोग सही तरीके से हो. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. रोहिणी और न्यायमूर्ति जयंत नाथ की एक खंडपीठ ने दिल्ली सरकार से सभी विभागों को सहयोग करने एवं मलेरिया व डेंगू की रोकथाम सम्बंधित कार्यक्रमों को सही ढंग से लागू कराना सुनिश्चित करने के लिए भी आदेश दिए है.

आपको बता दे की न्यायालय का यह आदेश कांग्रेस नेता अजय माकन की उस जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद आया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार और नगर निगमों ने डेंगू की रोकथाम के लिए पर्याप्त तैयारी नहीं की है. माकन के अधिवक्ता अमन पंवार ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि सरकार ने डेंगू व मलेरिया के रोकथाम कार्यक्रम के लिए 81.52 करोड़ रुपये आवंटित किए थे, लेकिन यह राशि नगर निगमों को पूरी तरह से आवंटित नहीं की गई थी.

और अदालत के हस्तक्षेप के एक दिन बाद यानी 22 सितंबर को इनमें से 50 फीसदी राशि नगर निगमों को जारी की गई. दिल्ली सरकार की और से कहा गया कि डेंगू का मामला सामने आने के बाद तीन नगर निगमों को 60 करोड़ रुपये दिए गए. सरकारी अधिवक्ता राहुल मेहरा ने बताया कि तीन नगर निगमों को कुल सहायता राशि की 17 सितंबर को 25 फीसदी राशि वाली पहली किस्त आवंटित की गई थी वही 50 फीसदी की राशि वाली दूसरी किस्त 22 सितंबर को जारी जा चुकी है.

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