दिल्ली में बिना 2-डी बार कोड वाली शराब बेचने वालों की खैर नहीं, अब होगी सख्त कार्रवाई
दिल्ली में बिना 2-डी बार कोड वाली शराब बेचने वालों की खैर नहीं, अब होगी सख्त कार्रवाई
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नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने बगैर '2डी बार कोड' के शराब बेचने वालों के खिलाफ सख्त चेतावनी जारी की है. दरअसल, देश की राजधानी में कई ऐसे क्लब, बार और होटल मौजूद हैं, जहां बिना 2डी बार कोड का इस्तेमाल किए शराब बेचे जाने की शिकायत आबकारी विभाग को प्राप्त हो रही थी. आबकारी विभाग की तरफ से जारी किए गए आदेश में ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

दरअसल, आबकारी विभाग ने दिल्ली के तमाम क्लब, रेस्टॉरेंट, होटल के साथ साथ शराब दुकानों को निर्देश दिया है कि यदि शराब की बोतल पर '2डी बार कोड' नहीं पाया जाता है, तो इसे बिना ड्यूटी शुल्क चुकाई गई शराब माना जाएगा. साथ ही आबकारी विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा है कि नियम का उल्लंघन करने वालों पर दिल्ली आबकारी अधिनियम 2009 और दिल्ली आबकारी नियम 2010 के तहत लाइसेंस धारकों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

आबकारी विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि शराब की सभी बोतल पर ऐसा बार कोड लगा होना चाहिए, जो साफ साफ दिखाई दे और स्कैन करने योग्य हो. साथ ही होटल, क्लब, बार और रेस्टोरेंट को दिए गए निर्देश में कहा गया है कि शराब की बोतल पर '2डी बार कोड' सेलो टेप से ढंका हो, ताकि शराब बेचने या सर्व करने के दौरान बार कोड खराब न हो जाए.

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