दिल्ली हिंसा मामला: आज भी कड़कड़डूमा कोर्ट में दो आरोपपत्र दाखिल करेगी क्राइम ब्रांच
दिल्ली हिंसा मामला: आज भी कड़कड़डूमा कोर्ट में दो आरोपपत्र दाखिल करेगी क्राइम ब्रांच
Share:

नई दिल्ली: दिल्ली हिंसा मामले में अपराध शाखा आज भी कड़कड़डूमा कोर्ट में दो चार्जशीट दायर कर सकती है. पहली चार्जशीट गोकुलपुरी में हिंसा मामले में दाखिल होगी. गोकुलपुरी  इलाके के नाले से 4 शव बरामद करने के मामले में चार्जशीट दाखिल की जाएगी. गोकुलपुरी थाने में 4 एफआईआर दर्ज हुई थी. इनमें से 2 एफआईआर पर आज आरोपपत्र दाखिल हो रहा है. 25 और 26 फरवरी को गोकुलपुरी इलाके में हिंसा भड़की थी.

जांच के दौरान अपराध शाखा को जानकारी मिली कि 25 फरवरी की रात को एक व्हाट्सऐप ग्रुप बनाया गया था. जब हिंसा अपने चरम पर थी. इस व्हाट्सऐप ग्रुप में 125 लोग थे. इस व्हाट्सऐप ग्रुप के 2 सदस्य अपराध शाखा की जांच में शामिल हुए. इन दोनों सदस्यों के मोबाइल फोन की जांच की गई. जांच में पता चला कि इस ग्रुप के कुछ सदस्य केवल मेसेज भेज रहे थे, बाकी इसी ग्रुप के सदस्य हिंसा में शामिल थे. इस ग्रुप के 9 सदस्यों को अरेस्ट किया गया था 27 फरवरी को इन 9 लोगों को अरेस्ट किया गया था. इसके बाद वापस 11 लोगों को अरेस्ट किया गया. सभी आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं.

दूसरा आरोपपत्र दिलबर नेगी हत्या मामले में दायर होगा. मृतक दिलबर नेगी अनिल स्वीट्स में काम करते थे और अनिल स्वीट्स के गोडाउन में दोपहर के समय भोजन करने के लिए गए थे जिसके बाद दिलबर नेगी मिसिंग थे. पुलिस को 26 फरवरी को जानकारी मिली कि अनिल स्वीट्स के गोडाउन में एक शव बहुत खराब स्थिति में पड़ा हुआ है. जांच के बाद मालूम हुआ कि दिलबर नेगी का शव है. 12 लोगों को इस मामले में अरेस्ट किया गया था. सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाई. तमाम आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में है.

हथिनी की हत्या पर बोले रतन टाटा, कहा- इंसाफ जरूर होना चाहिए

कैसे मिलती है एफडी के बदले ओवरड्राफ्ट सुविधा, जानें

रिलायंस का राइट्स इश्यू हुआ हिट, मुकेश अंबानी ने ​​किया ​शुक्रियादा

 

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -