INX मीडिया केस: अदालत से चिदंबरम को नहीं मिली राहत, ख़ारिज हुई सरेंडर याचिका
INX मीडिया केस: अदालत से चिदंबरम को नहीं मिली राहत, ख़ारिज हुई सरेंडर याचिका
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नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के आत्मसमर्पण आवेदन को खारिज कर दिया है। चिदंबरम ने INX मीडिया मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष सरेंडर करने के लिए एक आवेदन दिया था। चितंबरम फ़िलहाल में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) मामले में न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में कैद हैं।

उल्लेखनीय है कि गुरूवार को कोर्ट ने पी चिदंबरम की याचिका पर फैसला शुक्रवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। ईडी के मनी लॉन्डरिंग मामले में सरेंडर के लिए चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। हालांकि ईडी ने चिदंबरम की याचिका पर विरोध जताया था। ईडी ने कहा था कि मनी लॉन्डरिंग मामले में अभी चिदंबरम को गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं है। 

ईडी ने स्पेशल जस्टिस अजय कुमार कुहार को बताया कि भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए मामले में चिदंबरम न्यायिक हिरासत में हैं और सबूतों से छेड़छाड़ करने की स्थिति में नहीं हैं। ईडी ने कहा था कि वह उचित वक़्त पर INX मीडिया मनी लॉन्डरिंग मामले में उन्हें हिरासत में लेगी। वहीं, चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया था कि चिदंबरम जब चाहे सरेंडर कर सकते हैं, यह उनका अधिकार है।

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