नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकाप्टर सौदे में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिसे पिछले साल दिसंबर में संयुक्त अरब अमीरात से प्रत्यर्पित किया गया था। वे वर्तमान में 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर डील मामले में तिहाड़ जेल में बंद है।
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मिशेल ने गत हफ्ते जमानत याचिका दायर की थी, जिसके बाद पटियाला हाउस अदालत ने 12 फरवरी तक जवाब दाखिल करने के लिए सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किए थे। जांच एजेंसियों ने मंगलवार को अदालत में अपने जवाब दाखिल किए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि याचिका खारिज की जानी चाहिए। इस बीच, अदालत ने मंगलवार को मिशेल को अपने वकील रोज़मेरी पैट्रीज़ी से मिलने की अनुमति दे दी थी।
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अदालत ने कहा है कि तिहाड़ जेल के नियमों के अनुसार, पेट्रीजी सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच एक सामान्य आगंतुक के रूप में अपने क्लाइंट से मिलेंगी न कि किसी वकील की तरह। आपको बता दें कि मिशेल, ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा हेलीकाप्टर घोटाला मामले में पकड़े गए तीन कथित बिचौलियों में से एक है। दो अन्य हैं गुइडो हेशके और कार्लो गेरोसा।
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