ऑक्सीजन कंसंट्रेटर केस: आरोपी नवनीत कालरा को जमानत नहीं, कोर्ट में सुनवाई टली
ऑक्सीजन कंसंट्रेटर केस: आरोपी नवनीत कालरा को जमानत नहीं, कोर्ट में सुनवाई टली
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नई दिल्ली: ऑक्सीजन कंसंट्रेटर (Oxygen concentrators) की कालाबाजारी के मामले में मंगलवार को आरोपी कारोबारी नवनीत कालरा की जमानत याचिका पर दिल्ली की कोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी है. अब इस मामले पर सुनवाई 28 मई को होगी. दरअसल, हाल के दिनों में छापेमारी की कार्रवाई में पुलिस ने कालरा के मालिकाना हक वाले खान चाचा रेस्त्रां, टाउन हॉल और नेगे ऐंड जू रेस्त्रां से 524 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिले थे. इस केस में कालरा तीन जून तक न्यायिक हिरासत में है.

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट स्वाति शर्मा ने मामले पर सुनवाई की तारीख 28 मई दोपहर बारह बजे मुक़र्रर की है. सुनवाई टालने का आग्रह आरोपी के वकील विशाल गोहरी ने किया था. कोर्ट इससे पहले भी दो बार, 20 मई और 22 मई को जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर चुकी है. जिला कोर्ट ने पूछताछ के लिए कालरा को और पांच दिन हिरासत में भेजने का आग्रह वाली दिल्ली पुलिस की याचिका 22 मई को खारिज कर दी थी.

वहीं, एक अन्य न्यायाधीश ने 20 मई को इसी प्रकार का एक आवेदन खारिज कर दिया था और कालरा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था. इससे पहले, कालरा को गिरफ्तारी के बाद तीन दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया था. उसे 16 मई को गुड़गांव से गिरफ्तार करने के बाद अगले ही दिन औपचारिक रूप से अरेस्ट कर लिया गया था.

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