कोर्ट ने किया रेप के आरोपी को बरी, कहा मान सम्मान नई लौटा सकते
कोर्ट ने किया रेप के आरोपी को बरी, कहा मान सम्मान नई लौटा सकते
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नई दिल्ली : दुष्कर्म के आरोपों से दिल्ली की अदालत ने एक व्यक्ति को बरी करते हुए कहा कि कोर्ट के लिए यह बिलकुल भी संभव नहीं है कि इस मामले में उसे गलत तरीके से फंसने के बाद जो उसके मान-सम्मान को जो ठेस पहुंची, उसकी क्षतिपूर्ति की जा सके. कोर्ट ने आगे कहा की उसने जो दुख, तनाव, निरादर और आर्थिक नुकसान झेला है उसे कोई भी वापस नहीं लौटा सकता. आपको बता दे की इस मामले में विवाहित महिला ने उस व्यक्ति पर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया था. जो बाद में अपनी बात से मुकर गई थी. कोर्ट के अनुसार, चूंकि महिला ने दुष्कर्म का झूठा प्रकरण दर्ज कराया था इसलिए आरोपी अगर चाहे तो वह महिला के खिलाफ केस भी दर्ज करा सकता है.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने कहा कि इस प्रकरण में आपको बाइज्जत बरी कर दिया गया है जिससे आपको राहत मिलेगी.लेकिन हम आपको इस मामले की वजह से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते. गत वर्ष एक नवंबर को एक विवाहित महिला ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने उसके घर में घुसकर चाकू की नोक पर उसके साथ दुष्कर्म किया था. साथ ही उसे और उसके बेटे को जान से मारने की धमकी भी दी थी. आपको बता दे की मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी ने अपने आपको निर्दोष बताया था और फरियादी महिला भी लगाये गए आरोपों से मुकर गई थी.

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