SC ने इस मामले में दिल्ली के मुख्य सचिव को किया तलब
SC ने इस मामले में दिल्ली के मुख्य सचिव को किया तलब
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नई दिल्लीः भारत में शादी-विवाह एक बड़ा आयोजन माना जाता है। जहां लोग अपनी कमाई के हिसाब से बेहिसाब खर्च करते हैं। ये एक तरह से समाज में स्टेटस सिंबल भी होता है। जिसका लोग पूरा ख्याल रखते हैं। लेकिन अक्सर इस फिजूलखर्ची को लेकर आवाज उठती रहती है। इस तरह की शादियों में खाना की बर्बादी बड़ा चितां की बात है। क्योंकि इस देश की एक बड़ी आबादी दो वक्त को खाना भी ठीक से नहीं खा पाती। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इसी मामले में दिल्ली के मुख्य सचिव को तलब किया है।

उनसे पूछा है कि राजधानी के होटल, फार्म हाउस और रिहायशी इलाकों के शादी समारोहों में अनावश्यक खर्च, भोजन की बर्बादी, जल प्रबंधन को लेकर क्या नीति है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने यह निर्देश तब जारी किया जब दिल्ली सरकार ने बताया कि उन्होंने नीति को अंतिम रूप दे दिया है और अब दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इसे अधिसूचित किया जाना है।

पीठ ने डीडीए के वकील से पूछा कि नीति को अधिसूचित करने में कितना समय लगेगा। जवाब में महिला वकील ने कहा, वह इस संबंध में निर्देश लाएंगी। हालांकि डीडीए को नीति अब तक नहीं सौंपी गई है। दिल्ली सरकार ने शीर्ष कोर्ट को कहा था कि दिल्ली में शादी और सामाजिक समारोहों के आयोजन के लिए जगहों की भारी कमी है। नई नीति के तहत होटल, फार्म हाउस और कम घनत्व वाले रिहायशी इलाकों में इस तरह के आयोजन की अनुमति देने से लोगों को हो रही परेशानी में कमी आएगी। नई नीति के मुताबिक, रात 10 बजे के बाद बैंड पर भी पाबंदी है। 

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