दिल्ली सीरियल ब्लास्ट मामले में दो को किया बरी
दिल्ली सीरियल ब्लास्ट मामले में दो को किया बरी
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नई दिल्ली। वर्ष 2005 में दिल्ली के सरोजिनीनगर में हुए बम धमाके के मामले में आज पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्णय दिया है। जिसके तहत न्यायालय ने दो आरोपियों मोहम्मद फज़ीली और रफीक शाह को दोष मुक्त कर दिया है। साथ ही आरोपी तारिक अहमद डार को 10 साल की सज़ा सुनाई गई है, तारिक पहले ही 11 साल की सजा काट चुका है, जबकि मोहम्‍म्‍द रफीक शाह, हुसैन फज़ीली को बरी किया गया है। न्यायालय ने कहा कि धमाकों के लिए कोई दोषी नहीं है। 

गौरतलब है कि दीपावली से दो दिन पूर्व दिल्ली में तीन धमाके हुए थे। इन धमाकों में करीब 200 से भी अधिक लोग घायल हो गए थे। गौरतलब है कि अक्टूबर 2005 में धनतेरस के समय सरोजनी नगर मार्केट में लश्कर के आतंकियों द्वारा ब्लास्ट किया गया था। त्यौहार के दौरान बड़े पैमाने पर लोग बाजार में उमड़े थे।

आतंकियों ने 29 अक्टूबर 2005 को 3 ब्लास्ट किए थे। जिसमें से 2 ब्लास्ट सरोजनी नगर में और अन्य पहाड़गंज जैसे व्यस्त बाजर में किए गए। तीसरा ब्लास्ट गोविंदपुर क्षेत्र में बस में हुआ था। इस हमलों का मास्टरमाईंड अहमद डार था। आतंकियों ने लश्कर ए तैयबा के आकाओं के निर्देश पर काम किया था।

आरोपियों पर देश के खिलाफ युद्ध, हत्या और हत्या के प्रयास के ही साथ आम्र्स एक्ट के आरोप लगाए गए। आतंकियों ने बाजार की चहल पहल देखकर और जहां पर अधिक लोग मौजूद थे वहां टारगेट किया। ऐसे में लगभग 60 से भी ज्यादा लोग इस ब्लास्ट में मारे गए। दिल्ली पुलिस की विशेष सेल द्वारा इस मामले में आतंकियों तारीक अहमद, मोहम्मद हुसैन फैजली, मोहम्मद रफक शाह को पकड़ा  गया था।

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