छत्तीसगढ़ सीएम बघेल के खिलाफ दर्ज हुआ मानहानि का मामला, 1 मार्च को अदालत में होंगे पेश
छत्तीसगढ़ सीएम बघेल के खिलाफ दर्ज हुआ मानहानि का मामला, 1 मार्च को अदालत में होंगे पेश
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रायपुर: पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर की याचिका पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया गया है। जिस पर न्यायालय ने भूपेश बघेल को 1 मार्च को अदालत में पेश होने के आदेश दिए हैं, जिसकी सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट पवन अग्रवाल करने वाले हैं। अजय चंद्राकर ने अपनी याचिका में कहा है कि पीसीसी अध्यक्ष भूपेश बघेल ने मंच पर उनके व्यक्तित्व व नीयत पर सवाल खड़े करते हुए उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की है। इसपर उन्होंने आपत्ति जताते हुए न्यायालय में मानहानि का दावा पेश किया है। 

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दरअसल, लगभग आठ महीने पहले सीएम भूपेश बघेल राजनांदगांव में कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष होने के नाते पहुंचे थे। जहां उन्होंने पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर पर हमला बोलते हुए कहा था कि 'जिस भी बेटी बचाओ प्रोग्राम में अजय चंद्राकर हों, वहां माता-पिता अपनी बेटियों को ना भेजें। ' जिसके बाद एक लोकल अखबार ने भूपेश बघेल के इस बयान को अपनी हेडलाइन बना दिया था। इसी बयान को आधार बनाते हुए ही चंद्राकर ने अदालत में याचिका लगाई थी कि इस तरह की बयानबाजी करके भूपेश बघेल उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। 

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उन्होंने कहा है कि 'उन्हें लेकर बघेल ने बहुत ही आपत्तिजनक बयान दिया है, जो मीडिया में भी चल रहा है। ' जिसके बाद चंद्राकर ने अदालत में मानहानिक की याचिका लगाई, जिस पर लंबी सुनवाई होने के बाद अदालत ने मानहानि का मामला मानकर परिवाद पंजीयन करके धारा 204 सीआरपीसी व आईपीसी की धारा 500 के तहत पंजीबद्ध मानहानि का मामला संज्ञान में लिया है । आपको बता दें इस मामले में अदालत ने 1 मार्च को CM भूपेश बघेल को न्यायालय में पेश होने के लिए कहा है।

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