मानहानि मामला: कोर्ट का फरमान - 3 नवंबर को अदालत में हाजिर हों केजरीवाल और मनीष सिसोदिया
मानहानि मामला: कोर्ट का फरमान - 3 नवंबर को अदालत में हाजिर हों केजरीवाल और मनीष सिसोदिया
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नई दिल्ली: मानहानि के मामले में कोर्ट ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को अगली सुनवाई 3 दिसंबर को हर हाल में हाजिर होने का आदेश दिया है। मानहानि का यह केस 2013 में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी से टिकट के एक दावेदार ने दायर किया है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार पांडे ने केजरीवाल, सिसोदिया एवं स्वराज इंडिया के प्रमुख योगेंद्र यादव को 25 नवंबर को उस दिन के लिए पेशी छूट प्रदान करते हुए यह आदेश दिया है। 

बता दें कि साल 2013 में यादव आम आदमी पार्टी में थे। शिकायतकर्ता सुरेंद्र कुमार शर्मा के कानूनी उत्तराधिकारी योगेश गौड़ द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रही है। शर्मा की हाल ही में मौत हो गई है। कोर्ट ने 25 नवंबर को केजरीवाल, सिसोदिया और यादव को पेशी से रियायत देते हुए अगली सुनवाई 3 नवंबर को पेश होने का आदेश दिया है। केजरीवाल एवं सिसोदिया की तरफ से कोर्ट को बताया गया है कि उनकी ओर से पेश होने वाले वकील कोरोना से संक्रमित हैं।

इसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 दिसंबर की तारीख मुक़र्रर की। शर्मा ने शिकायत की थी कि 2013 में आप कार्यकर्ताओं ने उनसे पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए यह कहते हुए अनुरोध किया था कि केजरीवाल उनकी सामाजिक सेवा से खुश हैं। उन्होंने कहा था कि सिसोदिया एवं यादव ने उनसे कहा कि पार्टी की सियासी मामलों की समिति ने उन्हें टिकट देने का फैसला लिया है। इसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए आवेदन पत्र भरा था, किन्तु बाद में उन्हें चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया गया।

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