मानहानि मामला: सीएम सोरेन की तरफ से दाखिल याचिका पर ट्विटर को पेश होने के आदेश
मानहानि मामला: सीएम सोरेन की तरफ से दाखिल याचिका पर ट्विटर को पेश होने के आदेश
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रांची: झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद निशिकांत दूबे की लड़ाई में ट्विटर घिर गया है. ट्विटर के खिलाफ रांची के सिविल कोर्ट ने आदेश दिये हैं जिससे फेसबुक ही नहीं बल्कि ट्विटर भी सीएम और सांसद की लड़ाई में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है. सीएम हेमंत सोरेन की ओर से सांसद निशिकांत दुबे समेत अन्य के खिलाफ दायर मानहानि मामले में रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई.

इस दौरान हेमंत सोरेन की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता ने अदालत से अपील की कि गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे पर ट्विटर पर सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ टिप्पणी करने पर रोक लगाई जाए. अदालत की तरफ से निशिकांत दुबे के अधिवक्ता से जवाब मांगा गया. निशिकांत दुबे की तरफ से वकील दिवाकर उपाध्याय ने इसके लिए कोर्ट से दो हफ्ते का समय देने का आग्रह किया, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 13 जनवरी 2021 निर्धारित की है.

इस दौरान सब जज वैशाली श्रीवास्तव की कोर्ट ने हेमंत सोरेन के अधिवक्ता को निर्देश दिया कि वे ट्विटर के खिलाफ पेपर पब्लिकेशन कराएं ताकि इस मामले में ट्विटर की भी मौजूदगी, उनके अधिवक्ता के जरिए सुनिश्चित हो सके. सीएम हेमंत सोरेन ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, फेसबुक और ट्विटर के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराते हुए सौ-सौ करोड़ रुपये का दावा किया है.

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