कॉरपोरेट टैक्स की दर में बढ़ोतरी करना अब नहीं होगा आसान, जाने कारण
कॉरपोरेट टैक्स की दर में बढ़ोतरी करना अब नहीं होगा आसान, जाने कारण
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नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने बीते दिनों उदेयोग जगत को बड़ी राहत देते हुए कॉरपोरेट टैक्स में कटौती की घोषणा की थी। आर्थिक सुस्ती के कारण विपक्ष के निशाने पर आई वित्त मंत्री निर्मला सीतीरमण ने इस संबंध में ऐलान किया। सरकार ने दर घटाकर 10 फीसदी कर दिया है। घरेलू कंपनियों को इसका फायदा लंबी अवधि तक कॉरपोरेट की घटी हुई दर का लाभ मिलता रहेगा। संसद की मंजूरी के बगैर किसी भी सरकार के लिए आगे चलकर इस दर को बढ़ाना संभव नहीं होगा।

इस तरह से सरकार ने भारत में निवेश करने वाली कंपनियों को पक्का भरोसा दिला दिया है कि कॉरपोरेट टैक्स की नई दर स्थाई होगी और इसका लाभ लंबे समय तक वे उठा सकेंगी। वित्त मंत्री ने कहा कि एक अक्टूबर के बाद बनी नई घरेलू कंपनियां अगर नया निवेश कर 31 मार्च 2023 से पहले उत्पादन शुरु कर देती हैं तो उनके लिए 15 फीसद की दर से कॉरपोरेट टैक्स का भुगतान करने का विकल्प होगा।

इनके लिए कॉरपोरेट टैक्स (सैस और सरचार्ज को मिलाकर) की प्रभावी दर 17.01 फीसद होगी। नई घरेलू कपंनियों को यह सुविधा निरंतर मिलती रहेगी क्योंकि सरकार ने इसके लिए सनसैट क्लॉज का प्रावधान नहीं किया है। उन्होंने कहा कि अक्सर सरकार जब कॉरपोरेट जगत को कोई प्रोत्साहन देती है तो उसके संबंध में सनसैट का प्रावधान करती है मगर 20 सितंबर को जारी किये गये अध्यादेश में हमने स्पष्ट कहा है कि कॉरपोरेट टैक्स में कटौती करके नई घरेलू कंपनियों को जो लाभ लेने की घोषणा की गयी है, उसका कोई सनसैट नहीं होगा। इसे उद्योग जगत के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि इससे नीति में स्थिरिता बनी रहेगी।

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