असम को भारत से काटने की साजिश रचने वाले शरजील इमाम की जमानत पर फैसला टला
असम को भारत से काटने की साजिश रचने वाले शरजील इमाम की जमानत पर फैसला टला
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नई दिल्ली: दिल्ली में भड़के दंगों के आरोपी शरजील इमाम और खालिद सैफी की जमानत पर कड़कड़डूमा कोर्ट ने फैसला स्थगित कर दिया है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत की अदालत में 30 मार्च को शरजील और 31 मार्च को खालिद सैफी की जमानत पर फैसला सुनाया जाएगा.  बता दें कि शरजील इमाम के खिलाफ राजद्रोह सहित अन्य धाराओं के तहत आरोप तय हो चुके हैं. 

इस मामले में शरजील इमाम की तरफ से लोअर कोर्ट के फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है. वहीं, दिल्ली पुलिस ने दलील दी है कि मामले की संवेदनशीलता के मद्देनज़र शरजील इमाम को जमानत न दी जाए, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो आरोपित कानून की प्रक्रिया से बच सकता है और गवाहों को भी धमका सकता है  बता दें कि 24 जनवरी को पूर्वी दिल्ली की एक कोर्ट ने शरजील इमाम के खिलाफ राजद्रोह समेत IPC की कई गंभीर धाराओं में आरोप तय कर दिए थे. इसके बाद अदालत ने कहा कि दिसंबर 2019 में दिए गए भड़काऊ भाषणों के लिए शरजील इमाम को ट्रायल का सामना करना होगा.

बता दें कि शरजील इमाम ने अपने भड़काऊ भाषण में असम को देश के बाकी हिस्से से जोड़ने वाले संकरे भूभाग यानी चिकेन नेक क्षेत्र को अलग करने की बात कही थी. शरजील के खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट (UAPA) के तहत भी मामला दर्ज किया था.

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