रेयान समूह के ट्रस्टियों की ज़मानत पर  फैसला दस दिन में लें - SC
रेयान समूह के ट्रस्टियों की ज़मानत पर फैसला दस दिन में लें - SC
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नई दिल्ली : सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को निर्देश दिए कि रेयान इंटरनेशनल समूह के तीनों ट्रस्टियों की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर दस दिन के भीतर निर्णय किया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश प्रद्युम्न के पिता बरुण चंद्र की याचिका पर दिया. बता दें कि यह मामला पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में बहुत समय से लंबित है.

उल्लेखनीय है कि प्रद्युम्न के पिता बरुण चंद्र की याचिका पर उनके वकील सुशील टेकरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से  रेयान समूह के सीईओ रेयान पिंटो और उनके माता-पिता ग्रेस पिंटो व आगस्टाइन पिंटो को अंतरिम संरक्षण देने के हाई कोर्ट के 23 सितंबर के आदेश के खिलाफ यह अपील कर इसे गैर कानूनी और असंवैधानिक बताते हुए निरस्त करने की मांग की.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से कहा है कि गुरुग्राम स्थित स्कूल रेयान इंटरनेशनल समूह के तीन ट्रस्टियों की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर दस दिन के भीतर निर्णय लें. स्मरण रहे कि गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल के कक्षा दूसरी के छात्र प्रद्युमन का शव आठ सितंबर को स्कूल के वाशरूम में मिला था. उसके गले पर वार किया गया था.

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