कोर्ट ने दिया आदेश, 3 दिन मे CBI के सामने सरेंडर हो दयानिधि मारन
कोर्ट ने दिया आदेश, 3 दिन मे CBI के सामने सरेंडर हो दयानिधि मारन
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चेन्नई. भ्रष्टाचार के आरोप मे फंसे पूर्व टेलिकॉम मंत्री दयानिधि मारन को मद्रास हाईकोर्ट ने 3 दिनों में CBI के सामने सरेंडर करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने मारन के एंटिसिपेटरी बेल (अग्रिम जमानत) को भी रद्द कर दिया। CBI ने मारन को मिली बेल का यह कहते हुए विरोध किया था कि वे जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।

क्या है मामला-

CBI ने डीएमके नेता पर आरोप लगते हुए कहा की उन्होंने गैरकानूनी तरीके से चेन्नई स्थित अपने घर में टेलिफोन एक्सचेंज बनवाया था। CBI के अनुसार मारन बड़ी संख्या में डेटा ट्रांसफर करने वाले सैकड़ों केबल का उपयोग कर सन टीवी को लाभ पहुंचा रहे थे। आपको बता दे की दयानिधि के भाई कलानिधि मारन सन टीवी के मालिक हैं। गत जुलाई में दयानिधि से दिल्ली में CBI ने पूछताछ की थी।

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