'शादी में डांस-डीजे किया तो लगेगा जुर्माना', मौलवियों ने सुनाया फरमान
'शादी में डांस-डीजे किया तो लगेगा जुर्माना', मौलवियों ने सुनाया फरमान
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धनबाद: झारखंड के धनबाद जिले के एक ब्लॉक में मौलवियों ने शादी कार्यक्रम के चलते डांस, डीजे एवं आतिशबाजी पर पाबंदी लगा दी है। मौलवी का कहना है कि यह गैर-इस्लामी प्रथाएं हैं, इन नहीं होना चाहिए। मौलवी ने कहा कि जो लोग इसका उल्लंघन करेंगे, उनकी पहचान कर जुर्माना लगाया जाएगा।

रिपोर्ट के मुताबिक, सोमवार को निरसा प्रखंड स्थित सिबिलीबाड़ी जामा मस्जिद के प्रमुख इमाम मौलाना मसूद अख्तर ने कहा कि शादी में डांस, डीजे एवं आतिशबाजी पर प्रतिबंध 2 दिसंबर से आरम्भ होंगे। मौलाना ने कहा कि हमने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि निकाह इस्लामी धर्म के मुताबिक किए जाएंगे। इस के चलते कोई नृत्य नहीं होगा। डीजे एवं आतिशबाजी भी नहीं की जाएगी। यदि किसी ने यह नियम नहीं माना तो उसकी पहचान कर उस पर 5100 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

मौलाना ने कहा कि शादी रात 11 बजे से पहले करनी होगी, क्योंकि उसके पश्चात् का वक़्त शुभ नहीं माना जाता है। उन्होंने कहा कि यदि कोई रात 11 बजे के बाद निकाह करने का प्रयास करता है तो उस पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। मौलाना ने कहा कि नियम का उल्लंघन करने वालों को लिखित तौर पर माफी भी मांगनी होगी। मौलवी ने कहा कि इस बारे में धर्म के लोग अपने रिश्तेदारों और परिचितों को सूचित कर दें। रविवार को हुई एक बैठक में इस सिलसिलें में यह फैसला लिया गया था। इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले प्रमुख इमाम ने कहा कि इस्लाम में इस प्रकार की प्रथाओं की इजाजत नहीं है। इससे लोगों को भी असुविधा होती है। 

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