पूर्व न्यायाधीश डी के जैन होंगे BCCI के पहले लोकपाल, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला
पूर्व न्यायाधीश डी के जैन होंगे BCCI के पहले लोकपाल, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला
Share:

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस डी के जैन को बीसीसीआई का पहला लोकपाल बनाया गया है। लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों के अनुसार तैयार बीसीसीआई संविधान के अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने आज (गुरुवार को) उनकी नियुक्ति का आदेश जारी किया है।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया में नहीं मिली हार्दिक को जगह, ये खिलाड़ी हुआ शामिल

न्यायमूर्ति जैन ही हार्दिक पांड्या और केएल राहुल का केस भी देखेंगे। उल्लेखनीय है कि हार्दिक पांड्या और केएल राहुल ने करण जौहर के टीवी शो कॉफी विद करण में महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद बीसीसीआई ने उन्हें ससपेंड कर दिया ‌‌था। दोनों को ऑस्ट्रेलिया दौरे के मध्य से ही वापस भारत बुला लिया गया था। मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति एसए बोबड़े और न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे की बेंच ने कहा है कि प्रशासकों की समिति के तीसरे मेंबर को लेकर हमारे मन में कुछ नाम हैं। उन पर चर्चा कर हम जल्द ही फैसला करेंगे। वर्तमान में प्रशासकों की कमेटी में 2 ही सदस्य विनोद राय और डायना एडुलजी हैं।

टी20 में भी दिखाया पुजारा ने दम, मुश्‍ताक अली ट्रॉफी में जड़ा शानदार शतक

सुनवाई के दौरान पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने अदालत स्वयं को क्रिकेट प्रशासन से दूर रखने का आदेश वापस लेने का आग्रह किया। इस याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय 28 फरवरी को सुनवाई करने वाला है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि मुझे अवमानना और अदालत में गलत जानकारी देने के आरोप में क्रिकेट प्रशासन से अलग कर दिया गया था। अब शीर्ष अदालत वो मामला बंद कर चुका है।

खबरें और भी:-

 

सुशिल कुमार का बड़ा बयान, कहा पाकिस्तान से खेल सम्बन्ध जारी रहे भारत

आज से बिकने शुरू होंगे ऑस्ट्रेलिया में होने वाले आईसीसी महिला टी-20 विश्व कप के टिकट

चहल बोले अब पाकिस्तान को मुंहतोड़ जबाव देने का समय आ गया है

 

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -