महाराष्ट्र में आई कोरोना की नयी गाइडलाइन, 31 मार्च तक लागू होंगे यह नियम
महाराष्ट्र में आई कोरोना की नयी गाइडलाइन, 31 मार्च तक लागू होंगे यह नियम
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महाराष्ट्र: महाराष्ट्र में कोरोना का कहर दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। इन बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने कुछ कड़े फैसले लिए हैं। खबरों के अनुसार महाराष्ट्र में 31 मार्च तक सभी दफ्तर, मॉल, सिनेमा, होटल और रेस्टोरेंट 50 फीसदी क्षमता में काम करेंगे। हालांकि इन प्रतिबंधों में स्वास्थ्य और अतिआवश्क सेवाओं के लिए ये नियम लागू नहीं है। इसी के साथ राज्य में किसी भी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक या धार्मिक आयोजन की इजाजत नहीं दी गई है। यहाँ शादी में भी केवल 50 लोग शामिल होंगे।

इसके अलावा यहाँ अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सिर्फ 20 लोगों की इजाजत मिलेगी। केवल इतना ही नहीं बल्कि कोरोना के पॉजिटिव मरीजों के हाथ पर स्टांप लगाई जाएगी। आप सभी को हम यह भी बता दें कि महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 15 हजार के करीब नए केस आए हैं और 48 लोगों की मौत हुई है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में तो लॉकडाउन ही लगा दिया है। यहाँ लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। वैसे अगर यह कहा जाए कि महाराष्ट्र देश में कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया है तो ये गलत नहीं होगा।

इस समय महाराष्ट्र के सभी बड़े शहरों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते 14 मार्च को पुणे में 3,259, नासिक में 1,344, मुंबई में 1,963, नागपुर में 2,353, ठाणे में 1,348 और औरंगाबाद में 903 लोग कोरोना के शिकार हुए हैं। वैसे अब चिंता केवल महाराष्ट्र को लेकर नहीं है बल्कि देश के 5 राज्यों में भी कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं और चिंता सभी शहरों को लेकर है।

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