देशद्रोह मामले में अदालत को चाहिए 20 जून तक सारी जानकारी
देशद्रोह मामले में अदालत को चाहिए 20 जून तक सारी जानकारी
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बदायू : समाजवादी पार्टी के नेता आज़म खां हमेशा से ही विवादों में घिरे हुए रहते है और अब इसी सिलसिले के अंतर्गत एक और विवाद उठता नजर आ रहा है. आज़म के खिलाफ चल रहे देशद्रोह के मामले में बदायूं की एक अदालत ने पुलिस अधीक्षक को यह निर्देश भी दिया है कि 20 जून तक मामले में सभी रिपोर्ट्स पूरी कर पेश की जाये. इस मामले में अदालत का यह कहना है कि इस रिपोर्ट से यह भी साफ़ हो जायेगा कि मामले में जाँच कहाँ तक पहुंची है और पुलिस कितना प्रयास कर रही है. एसएसपी को यह आदेश दिया गया है कि 20 जून तक मामले में सभी रिपोर्ट्स के साथ कोतवाली निरीक्षक कोर्ट में आकर वस्तु स्थिति से अवगत कराया जाए.

गौरतलब है कि बजरंग दल के जिला संयोजक उज्ज्वल गुप्ता के दवारा 3 जनवरी 2011 को CJM कोर्ट में आजम खां के खिलाफ यह अर्जी दी गई थी. उन्होंने यह मांग की थी कि आजम खां पर भड़काऊ भाषण देने पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए. इसके बाद ही सीजेएम ने 18 जनवरी 2011 को सदर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की थी और साथ ही जाँच के आदेश भी दिए थे.

पुलिस के दवारा मई 2012 को इस मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई थी परन्तु FIR के विरुद्ध उज्ज्वल गुप्ता ने कोर्ट में प्रोटेस्ट अर्जी दे दी थी. जिसके बाद सीजेएम ने 24 जून 2013 को FIR को खारिज कर दिया था और निरीक्षक को मामले की अग्रिम विवेचना के आदेश दिए थे।

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