विजय माल्या भगोड़ा अपराधी है या नहीं, पांच जनवरी को फैसला सुनाएगी अदालत
विजय माल्या भगोड़ा अपराधी है या नहीं, पांच जनवरी को फैसला सुनाएगी अदालत
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मुंबई: शराब व्यवसायी विजय माल्या को 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' घोषित करने की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर विशेष एमएलए जज फिलाहल निर्णय नहीं ले पाए हैं, इसलिए उन्होंने ईडी के आदेश को 5 जनवरी तक के लिए रोक दिया है. माल्या के खिलाफ यह याचिका प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दायर की थी. 

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उल्लेखनीय है कि लंदन की अदालत माल्या के प्रत्यर्पण के लिए मंजूरी दे चुकी है, किन्तु माल्या के पास फिलहाल इसके खिलाफ अपील करने के लिए जनवरी तक का समय है. माल्या इन दिनों ब्रिटेन में रह रहा है, 62 वर्षीय शराब कारोबारी पर मनी लांड्रिंग का भी आरोप है. नौ हजार करोड़ रुपए के बैंक लोन घोटाले के बाद देश छोड़कर भागे शराब कारोबारी विजय माल्या को 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम-2018' के अंतर्गत भगोड़ा घोषित करने संबंधी याचिका पर फैसला सुनाने के लिए विशेष अदालत ने 26 दिसंबर की तिथि निर्धारित की थी.

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इसी संबंध में मनी लांड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) कोर्ट में याचिका दाखिल की है, क्योंकि अदालत द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के बाद, ईडी को माल्या की संपत्तियों को कुर्क करने का अधिकार मिल जाएगा. वहीं माल्या के वकील ने माल्या के हवाले से कहा है कि वे देश छोड़कर भागे नहीं थे, वे क़र्ज़ चुकाने को तैयार हैं उन्हें भगोड़ा घोषित न किया जाए.

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