उन्नाव रेप पीड़िता से बोली कोर्ट- जरूरत होने पर ही बाहर जाएं, सुरक्षाकर्मियों को सूचित करें
उन्नाव रेप पीड़िता से बोली कोर्ट- जरूरत होने पर ही बाहर जाएं, सुरक्षाकर्मियों को सूचित करें
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नई दिल्ली: दिल्ली की एक कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता से कहा है कि जब तक मामला चालू है, तब तक आवश्यक होने पर ही घर से बाहर जाएं. साथ ही घर से बाहर जाने पर सुरक्षाकर्मियों को सूचित अवश्य करें. बता दें कि उन्नाव दुष्कर्म मामले की पीड़िता द्वारा याचिका दाखिल की गई थी कि उसे सुरक्षाकर्मियों द्वारा प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है.

दुष्कर्म पीड़िता को इस वक्त CRPF द्वारा सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है. पीड़िता ने कहा था कि सुरक्षाकर्मी उसे बाहर जाने से रोक रहे थे और लगातार अवरोध बन रहे थे. इसी अपील पर सुनवाई के दौरान जज की तरफ से कहा गया कि बाहर जाने से पहले सुरक्षाकर्मियों को सूचित करें, उन्हें आपकी सुरक्षा के लिए लगाया गया है. आप तभी बाहर जाएं, जब आवश्यक हो और ऐसा प्रयास करें कि हर रोज़ बाहर ना जाना पड़े. जबतक मामला खत्म नहीं होता है, आप सावधानी बरतें. 

सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने कहा कि अभी के लिए ये सहमति बन गई है कि पीड़िता या उसके परिवार द्वारा अगर किसी काम से बाहर जाना पड़ता है, तो उन्हें पहले सुरक्षा एजेंसियों को सूचित करना होगा. वहीं, यदि वकील से मिलना है तो एक दिन पहले ही इसकी सूचना देनी होगी. 

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