कुरुक्षेत्र: हरियाणा के कुरुक्षेत्र के झांसा इलाके में नौ वर्ष की मासूम के साथ बलात्कार करने के नाबालिग दोषी को अदालत ने 20 वर्ष की सजा सुना दी है। अदालत ने दोषी पर 52 हजार रुपये जुर्माने भी लगाया है। यह घटना तीन वर्ष पहले की है। थाना झांसा में दर्ज शिकायत में कॉलोनी की रहने वाली महिला ने कहा है कि 29 सितंबर 2020 को उसकी बेटी 9 वर्ष की बेटी घर पर थी। शाम तकरीबन चार बजे उनका पड़ोसी उनके घर में घुस आया था। आरोपी उसकी नाबालिग बेटी को जबरदस्ती कमरे में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया।
यह बात किसी को बताने पर आरोपी ने बच्ची को जान से मारने की धमकी तक दे डाली। शिकायत पर थाना झांसा में IPC की धारा 452, 506 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा छह के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई महिला उप निरीक्षक पवनदीप कौर को सौंपी गई थी। पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार कर अदालत के आदेश से बाल सुधार गृह भेज भी भेजा जा चुका है।
जिला उप न्यायवादी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि इस केस की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट तक पहुंच गई। अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की कैद सजा सुना दी गई है।
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