6 वर्षीय मासूम के साथ बलात्कार करने वाले मोहम्मद मेजर को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा
6 वर्षीय मासूम के साथ बलात्कार करने वाले मोहम्मद मेजर को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा
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पटना: बिहार के अररिया में 6 वर्षीय बच्ची से बलात्कार करने वाले 48 साल के आरोपी मोहम्मद मेजर को अररिया के अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश सह POCSO कोर्ट जज शशिकांत राय ने गुरुवार को सजा-ए-मौत सुनाई है। इसके साथ ही IPC की धारा 3(2) (V) SC/ST एक्ट के तहत आजीवन सश्रम करावास व 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं, यदि आरोपित जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे 10 दिन की अतिरिक्त सजा होगी।

इसके साथ ही कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को भी पीड़िता को 10 लाख रुपए का मुआवज़ा ‘पीड़ित क्षतिपूर्ति निधि’ से प्रदान करने का आदेश दिया है। बड़ी बात यह है कि इस प्रकार के बर्बर अपराध के मामले में महज चार दिन के फास्ट ट्रायल के बाद अदालत ने अपना फैसला दे दिया है। बच्ची के साथ बलात्कार के आरोपित के खिलाफ पुलिस ने 12 जनवरी को आरोपपत्र दाखिल किया था, जिसके बाद अदालत ने आरोपित के खिलाफ 20 जनवरी 2022 को आरोप निर्धारित कर दिए। अदालत ने यह फैसला केस दर्ज किए जाने के लगभग 56 दिन बाद ही सुना दिया। 

कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान दुष्कर्म के आरोपित की पैरवी कर रहे वकील मोहम्मद नौशाद ने अदालत से मुजरिम को कम सजा देने की माँग की, वहीं, पीड़िता के वकील श्याम लाल ने दोषी को कड़ी सजा सुनाने की गुहार लगाई। वहीं, अदालत ने भी इस गुनाह को निकृष्टतम मानते हुए दोषी को फांसी की सजा सुनाई है।

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