पनामा पेपर्स लीक के मामले में कोर्ट ने केंद्र और CBI को भेजा नोटिस
पनामा पेपर्स लीक के मामले में कोर्ट ने केंद्र और CBI को भेजा नोटिस
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नई दिल्ली : पूरी दुनिया की नामी हस्तियों की नींद उड़ाने वाली पनामा पेपर्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी किया है। सर्वोच्च अदालत ने भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को भी नोटिस भेजा है।

पनामा पेपर्स में भारतीय हस्तियों के नाम सामने आने के बाद याचिका दायर की गई थी। याचिका में मांग की गई थी कि विदेशों में खाता रखने वाले भारतीयों के खिलाफ कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच होनी चाहिए। विजय माल्या का उदाहरण देते हुए कहा गया था कि स्टॉक मार्केट को प्रभावित करने की जानकारी होते हुए भी कोई कार्रवाई नहीं की गई।

सेबी के चेयरमैन और निदेशकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ममुकदमा चलाए जाने की भी मांग की गई। सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस शिव कीर्ति सिंह की पीठ ने केंद्र और सीबीआई को नोटिस जारी कर दिया। यह जनहित याचिका वकील एम एल शर्मा द्वारा दायर की गई।

इस नई याचिका में शर्मा ने कहा है कि उन्होंने इस बारे में गत 10 नवंबर और 9 अप्रैल को भारत सरकार व राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया था लेकिन उन्हें आज तक उसका कोई जवाब नहीं मिला। इस याचिका को दाखिल करने का नया आधार गत 3 अप्रैल को पैदा हुआ जब पनामा पेपर्स लीक प्रकरण में 500 से ज्यादा भारतीयों के विदेशों में खाते होने की खबर छपी।

इस लिस्ट में माल्या का भी नाम है, जिन पर 17 बैंको के 9000 करोड़ रुपए बकाया है। इसके बावजूद माल्या ने 2007 में अपने विदेशी खाते से पी नोट के जरिए 4000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे। इसके बाद भारतीय स्टॉक मार्केट में उतार-चढ़ाव पैदा कर 55 लाख डॉलर कमाया।

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