प्रत्यूषा बनर्जी केस: कोर्ट ने खारिज की राहुल की अग्रिम जमानत याचिका
प्रत्यूषा बनर्जी केस: कोर्ट ने खारिज की राहुल की अग्रिम जमानत याचिका
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मुंबई : प्रत्युषा बनर्जी आत्महत्या मामले में उनके बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। उनके वकील द्वारा उनका केस छोड़कर जाने के बाद उनके द्वारा दायर की गई अग्रिम जमानत की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके बाद अब पुलिस राहुल को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है।

बुधवार को राहुल ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में पिटीशन दायर कियाथा, जिसकी सुनवाई के दौरान प्रत्युषा के परिजनों द्वारा हायर की गई वकील फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट ने राहुल की अग्रिम जमानत का विरोध किया। उन्होने जमानत खारिज करने के लिए दलील दी कि आरोपी के खिलाफ शक की कई वजहें है, इसलिए उसे जमानत नहीं दी जा सकती।

कोर्ट में फाल्गुनी ने बताया कि मृतका ने 31 मार्च को अपनी एक दोस्त को फोन करके बताया था कि राहुल के सलोनी शर्मा नाम की किसी लड़की के साथ संबंध है। साथ ही उसने यह भी बताया था कि किस तरह से राहुल उसके पैसे उड़ाता है और उसे मारता-पीटता है। इतना ही राहुल प्रत्युषा को उसकी मां सोमा से भी बात नहीं करने देता था।

आगे फाल्गुनी ने अपनी दलील में कहा कि राहुल के पास फ्लैट की दूसरी चाभी है, तो फिर उसने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया। इस मामले में उसका आचरण संदेहजनक है। जहां तक सुसाइड नोट की बात है, तो उसे राहुल ने कहीं हटा दिया होगा। प्रत्यूषा बहुत मजबूत लड़की थी।

उसने कुछ दिन पहले ही एफआईआर दर्ज कराई थी कि उसके कांदीवली स्थित आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट से 24 लाख रुपये निकाले गए हैं। हमें इस बात का भरोसा है कि ये रुपये राहुल ने ही निकाले होंगे राहुल के और कई लड़कियों से भी संबंध थे।

वो प्रत्यूषा को भी अस्पताल में छोड़ कर उसका फोन लेकर भाग गया और इसके बाद उसने अपना फोन भी बंद कर लिया। दूसरी तरफ बचाव पक्ष ने अपनी दलील में कहा कि पुलिस राहुल से लगातार 14 घंटे पूछताछ कर चुकी है.

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