बिहार के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की जमानत अर्जी ख़ारिज
बिहार के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की जमानत अर्जी ख़ारिज
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सिवान : राजद के पूर्व सांसद मों शहाबुद्दीन की जमानत याचिका अदालत ने ख़ारिज कर दी है. वे सिवान के बेहद चर्चित तेजाब हत्याकांड में मुख्य गवाह की हत्या के मामले आरोपी है. शहाबुद्दीन इससे पहले 12 सालों से दो हत्याओं के मामले में जेल में बंद है, उन पर और उनके साथियो पर सिवान के बाज़ार में दो भाइयों को अपहरण कर तेज़ाब से नहलाने का आरोप है.

इस घटना का देखने के बाद एक भाई राजीव रोशन बेहोश होकर गिर गया था, जिसके बाद वह अपनी जान बचाकर भाग गया था जिसके बाद सिवान पुलिस ने उसे मुख्य गवाह बनाया था, लेकिन जून 2014 में डीएवी कालेज मोड़ पर रात साढ़े आठ बजे राजीव रौशन की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दि थी.

जिसके बाद राजीव के पिता ने चंदबाबू ने थाने में एफ़आईआर दर्ज कराइ थी, जिसमे जेल में बंद शहाबुद्दीन को जेल में बंद रहते हुए साजिश रचने और उनके पुत्र ओसामा पर गोली मारने का आरोप भी लगाया था,

पूर्व सांसद शहाबुद्दीन पर इससे पहले भी तीन दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हे, अदालत ने हत्या के इन दोनों मामलो में आरोपी शहाबुद्दीन को जमानत न देकर जमानत अर्जी को ख़ारिज कर दिया है, जमानत याचिका के ख़ारिज होने बाद से ही उनकी मुश्किलें पहले से काफी बढ़ चुकी है.

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