पणजी: गोवा के मापुसा स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने तहलका के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल के खिलाफ बलात्कार के मामले में सुनवाई 21 अक्टूबर तक स्थगित कर दी गई है। पीड़िता सोमवार को सुनवाई में हाजिर नहीं हो सकी थी। विशेष सरकारी वकील फ्रांसिस्को टावोरा ने प्रेस वालों से कहा कि न्यायालय ने सुनवाई के लिए 21, 22, 23 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है, जिस दौरान तेजपाल का बचाव पक्ष पीड़िता से जिरह करेगा।
तेजपाल ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को खारिज करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी, जिसकी वजह से सितंबर 2017 से शुरू हुई सुनवाई में देरी हुई। उल्लेखनीय है कि शीर्ष अदालत ने इस वर्ष अगस्त में तेजपाल की अपील खारिज कर दी और निचली अदालत को आदेश दिया कि वह छह महीने के भीतर इस मामले की सुनवाई पूरी करे।
आपको बता दें कि तेजपाल पर नवंबर 2013 में तहलका पत्रिका के एक कार्यक्रम के दौरान गोवा के एक रिसॉर्ट होटल के लिफ्ट के भीतर जूनियर सहकर्मी का यौन उत्पीड़न करने के जुर्म में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। तेजपाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, धारा 341, धारा 342, धारा 354ए और धारा 354बी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
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