माल्या का नया पता उपलब्ध कराने का आदेश

माल्या का नया पता उपलब्ध कराने का आदेश
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हैदराबाद : चेक बाउंस के मामले में विजय माल्या को दुबारा समन भेजने के लिए शमशाबाद के जीएमआर को एक अदालत ने 6 जून तक उनका नया पता उपलब्ध कराने का आदेश दिया है तीसरी विशेष मजिस्ट्रेट की अदालत फैसला देने वाली थी लेकिन महाराष्ट्र पुलिस ने अदालत को बताया कि एसबीआई ने माल्या का मुम्बई आवास कुर्क कर लिया है.इसलिए समन उस पते से लौट आया है.

उल्लेखनीय है कि अदालत की सुनवाई तीन माह पहले ही पूरी हो चुकी है.लेकिन माल्या के अदालत में पेश नहीं होने के कारण फैसला नहीं दिया गया.

माल्या पर आरोप है कि उन्होंने एयरपोर्ट उपयोग का शुल्क नहीं चुकाया है.माल्या द्वारा जारी किया गया चेक खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण बाउंस हो गया. किंगफिशर के 12 करोड़ के बकाए के आंशिक निपटारे के लिए 50-50 लाख के दो चेक जारी किये गये थे.

उधर, वादी जीएमआर न्याय में हो रही देरी के कारण ऊपरी अदालत जाना चाहती है.कम्पनी का कहना है कि सुनवाई पूरी हो चुकी है.माल्या के खिलाफ आरोप साबित हो चुके हैं, इसलिए अदालत को सजा सुना देनी चाहिए.

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