सपा विधयक नाहिद हसन को घोषित किया गया भगोड़ा, अब धारा 82 के तहत होगी कुर्की की कार्रवाई
सपा विधयक नाहिद हसन को घोषित किया गया भगोड़ा, अब धारा 82 के तहत होगी कुर्की की कार्रवाई
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शामली: कैराना विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी (सपा) MLA नाहिद हसन के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की अर्जी पर शनिवार को अदालत ने धारा 82 के तहत कार्रवाई करने का आदेश जारी कर दिया है। वहीं पुलिस अधीक्षक का कहना है कि इस आदेश के साथ ही अब कैराना MLA नाहिद हसन भगोड़ा घोषित हो गए हैं।

उल्लेखनीय है कि विधायक नाहिद के खिलाफ दर्ज 3 मामलों में पुलिस द्वारा 21 सितंबर को जनपद अदालत से चार वारंट हासिल किए गए थे, इनमें 3 वारंट उनकी गिरफ्तारी के थे, जबकि एक सर्च वारंट संदिग्ध कार की बरामदगी के लिए प्राप्त किया गया था। वारंट प्राप्त होने पर उसी दिन अधिकारियों ने भारी पुलिसबल के साथ विधायक नाहिद हसन के आवास पर छापामारी की कार्रवाई की थी, मगर MLA नहीं मिल पाए थे। तभी से लगातार पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी और कार की बरामदगी के लिए जगह जगह रेड मार रही है। 

इसके लिए एसपी अजय कुमार ने 11 टीमों को लगाया है। लेकिन अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। अब पुलिस ने MLA की संपत्ति कुर्क किए जाने की कार्यवाही आरंभ कर दी है। बीते सोमवार को पुलिस ने अदालत में 82 की कार्यवाही की अर्जी लगाई थी। शनिवार को अदालत से कार्यवाई के आदेश मिल गए।

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