आसाराम केस में सुनवाई स्थल बदलने की अधिसूचना पर कोर्ट ने रोक लगाई
आसाराम केस में सुनवाई स्थल बदलने की अधिसूचना पर कोर्ट ने रोक लगाई
Share:

जोधपुर: बलात्कार मामले में जेल में बंद आसाराम बापू के विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय ने आज एक मामले में सुनवाई की जगह को स्थानांतरित करके जेल परिसर में ही करने पर 14 सितंबर तक रोक लगा दी है. तथा इस पर आसाराम के वकील निशांत बोडा ने कहा, चूंकि उच्च न्यायालय ने अधिसूचना पर रोक लगा दी है, इस मामले की सुनवाई सोमवार से अपने वास्तविक स्थल सत्र अदालत जोधपुर जिला में फिर से होगी। उच्च न्यायालीय के वकील द्वारा इस दलील के जवाब के लिए समय मांगने पर न्यायमूर्ति गोविंद माथुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले को 14 सितंबर तक टालते हुए अधिसूचना पर रोक लगा दी। 

उच्च न्यायालय प्रशासन के निर्देश पर, आसाराम के खिलाफ मामले की सुनवाई पांच अगस्त से जोधपुर सेंट्रल जेल परिसर में हो रही है और अभियोजन के अंतिम गवाह जांच अधिकारी चंचल मिश्र से पूछताछ चल रही है। अधिसूचना को आरोपी ने पहले निचली अदालत में और इसके खारिज होने पर इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी। 

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
Most Popular
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -