पुलिस के पास नहीं है कन्हैया के खिलाफ कोई वीडियो फुटेज
पुलिस के पास नहीं है कन्हैया के खिलाफ कोई वीडियो फुटेज
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नई दिल्ली : जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में देश विरोधी नारेबाजी करने के मामले में पकड़े गए छात्रसंघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की जमानत याचिका पर फिलहाल सुनवाई नहीं हो पाई है। अब कन्हैया को इस मामले में एक दिन और अर्थात् 2 मार्च तक का इंतज़ार करना होगा। 2 मार्च तक के लिए न्यायालय अपना फैसला सुरक्षित रखने का निर्णय ले चुका था। कन्हैया की इस जमानत का दिल्ली पुलिस ने विरोध किया है। उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस से सवाल किए हैं और पूछा है कि कन्हैया को लेकर किसी तरह के वीडियो फुटेज हैं या नहीं। 

अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी कहा गया कि वीडियो के अतिरिक्त गवाहों में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अधिकारी, प्रमुख सुरक्षा अधिकारी और विद्यार्थी सम्मिलित हैं। उच्च न्यायालय ने यह भी पूछा कि क्या कोई वीडियो ऐसा है जिसमें कन्हैया देश विरोधी कार्य करते हुए नज़र आ रहा है। इस मामले में पुलिस द्वारा कहा गया है कि उनके पास कन्हैया के विरूद्ध कोई वीडियो साक्ष्य नहीं हैं। उन्होंने 161 लागों के बयान दर्ज कर लिए हैं।

उनका कहना है कि कन्हैया ने इस तरह के समूह का नेतृत्व किया था। दिल्ली के एक न्यायालय ने देशद्रोह के कथित मसले पर पकड़े गए दो विद्यार्थियों उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य की रिमांड एक दिन के लिए और बढ़ा दी। पुलिस द्वारा न्यायालय में कहा गया कि पुलिस को इस मामले में कुछ और समय चाहिए। इस संबंध में पुलिस किसी बड़ी साजिश का पता तभी लगा सकती है जब उसे कुछ और समय दिया जाए।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के विद्यार्थी आशुतोष से दिल्ली पुलिस की विशेष आतंकवादरोधी टीम के जांचकर्ताओं ने राजद्रोह के मसले में दूसरी बार दक्षिण दिल्ली के आरके पुरम पुलिस थाने में उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य के साथ पूछताछ की है। आशुतोष से इस तरह की पूछताछ करीब 8 घंटे तक चली है।

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