केजरीवाल को मिली अदालत में पेश होने से छूट
केजरीवाल को मिली अदालत में पेश होने से छूट
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नईदिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज एक बड़ी राहत मिल गई। इस दौरान सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के अंतर्गत भडकाऊ भाषण देने के मसले पर अदालत में पेश न होने की छूट दे दी गई। दरअसल अमेठी के न्यायालय ने उन्हें व्यक्तिगततौर पर पेश होने से छूट दे दी। इस मामले में न्यायमूर्ति जे चेलामेश्वर और न्यायमूर्ति ए एम सप्रे की पीठ द्वारा कहा गया कि याचिकाकार्ता को आगामी आदेश जारी होने तक छूट दी जा रही है।

इस आदेश के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से उनके अभिभाषक इस मामले में कोर्ट की सुनवाई का सामना कर सकेंगे। उल्लेखनीय है कि न्यायालय द्वारा सीएम केजरीवाल को पहले निचली अदालत में पेश होने को कहा गया इसके बाद उन्हें आगामी तारीख में पेश होने को कहा गया। इस दौरान जब केजरीवाल की ओर से पेश होने से इंकार किया गया तो उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी करने की बात भी कही गई।

मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने केजरीवाल की ओर से अपील की और इस मामले में कहा कि केजरीवाल को व्यक्तिगतरूप से पेश होने से छूट दी जाना चाहिए। इस तरह के मामलों में आरोपी को वकील के माध्यम से प्रतिनिधि की अनुमति दी जाती है। उल्लेखनीय है कि सीएम केजरीवाल पर लोकसभा चुनाव 2014 के दौरान भड़काउ भाषण देने का आरोप है। इस दौरान उन पर जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 125 के अंतर्गत मामला दायर किया गया। 

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