नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा मामले के मुख्य आरोपी गौतम खेतान की बीवी रितु खेतान को काला धन तथा मनी लॉन्ड्रिंग से सम्बंधित एक मामले में शनिवार को जमानत प्रदान कर दी है. रितु के खिलाफ आरोपपत्र दायर होने के बाद उनके विरुद्ध समन जारी किए गए थे और उसी कड़ी में वे अदालत पहुंची थीं, जिसके बाद विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने रितु खेतान की जमानत को स्वीकार कर है.
इसी मामले में कोर्ट ने 16 अप्रैल को गौतम खेतान की जमानत याचिका को मंजूरी दे दी थी, हालांकि अदालत ने उनकी जमानत पर कई शर्तें भी लगाईं थीं जिसमें सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करना, इसके साथ ही गवाहों से संपर्क करने की कोशिश न करना या उन्हें प्रभावित करने का प्रयास नहीं करने तथा आवश्यकता पड़ने पर कभी भी जांच में सहयोग करने की शर्त रखी थी.
आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गौतम खेतान और उसकी पत्नी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून के तहत एक नया आपराधिक मुकदमा दर्ज किया है. प्रवर्तन निदेशालय ने खेतान के विरुद्ध आयकर विभाग की तरफ से दर्ज एक नए मामले को आधार बनाते हुए उनके खिलाफ नया मामला दर्ज किया है.
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